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UP Madrasa Act: SC ने इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला रद्द किया,17 लाख छात्रों को नहीं बदलने होंगे स्कूल

 

Supreme Court On UP Madarsa Act: उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा. प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे. ये फैसला दिया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था. इससे करीब 16 हजार मदरसों और यहां पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को राहत मिली है.



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UP Madrasa Act: SC ने इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला रद्द किया,17 लाख छात्रों को नहीं बदलने होंगे स्कूल UP Madrasa Act: SC ने इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला रद्द किया,17 लाख छात्रों को नहीं बदलने होंगे स्कूल Reviewed by Unknown on November 05, 2024 Rating: 5

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